बगहा, जुलाई 2 -- Bagaha News: बगहा, हमारे संवाददाता। बगहा व्यवहार न्यायालय ने चर्चित पिंटू यादव हत्याकांड में बुधवार को फैसला सुनाते हुए तीन दोषियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश-चतुर्थ मानवेन्द्र मिश्रा की अदालत ने रामनगर थाना कांड संख्या 596/2024 एवं सत्र वाद संख्या 415/2025 में सुनवाई पूरी करने के बाद यह निर्णय दिया। अपर लोक अभियोजक जितेन्द्र भारती ने बताया कि एडीजे चतुर्थ की कोर्ट ने दोषी अनिता देवी व उसके दो पुत्रों गोलू कुमार यादव, और कृति यादव को हत्या के अपराध में आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। प्रत्येक पर एक लाख रुपये का अर्थदंड लगाया है। इसके अलावा हत्या के प्रयास के मामले में तीनों को दस वर्ष का कठोर कारावास और 50-50 हजार रुपये जुर्माने की भी सजा सुनाई गई है। अदालत ने स्पष्ट किया कि दोनों सजाएं स...