बदायूं, अगस्त 20 -- Badaun News: विशेष न्यायाधीश एससीएसटी एक्ट राजवीर सिंह ने जातिसूचक शब्दों का प्रयोग करने और मारपीट कर चोट पहुंचाने के दो आरोपियों को दोषी माना। दोषी को तीन तीन साल की कैद की सजा सुनाई। इसके साथ ही सात-सात हजार रुपए जुर्माना अदा करने हुक्म दिया। विशेष लोक अभियोजक जितेंद्र कुमार सिंह के अनुसार परिवादी राजू पुत्र छोटे लाल निवासी ग्राम पिंडौल कोतवाली बिल्सी ने बताया कि उसके पड़ोस में गांव के ही वीरेश पुत्र राजवीर की दुकान है। यह भी पढ़ें- Fatehpur News: मारपीट में कोर्ट के उठने तक पिता पुत्र को सजाघटना का विवरण वह रोज दुकान पर तेज आवाज में गाने बजाता है। 21 जनवरी 2019 को जब उसे तेज आवाज में गाना बजाने से मना किया तो वीरेश पुत्र राजवीर और नेमचंद पुत्र रेवाराम, शिव कुमार पुत्र श्रीपाल निवासीगण पिनडौल लाठी डंडे लेकर आ गए और उ...