बदायूं, अगस्त 26 -- Badaun News: बदायूं, विधि संवाददाता। अपर सत्र न्यायाधीश प्रथम कु. रिंकू ने मारपीट करके चोटे पहुंचाने में एक आरोपी को दोषी करार दिया। न्यायाधीश ने दोषी को तीन साल की कैद की सजा सुनाई। इसके साथ आठ हजार रुपए जुर्माने का आदेश दिया।

मामले का विवरण अपर शासकीय अधिवक्ता संजीव कुमार गुप्ता के अनुसार वादी मुकदमा ने थाना कुंवरगांव पर तहरीर दी। बताया कि 17 जनवरी 2021 को नरेश चंद शर्मा पुत्र गोविंद राम शर्मा निवासी फरीदपुर चकोलर गांव का निवासी है। मेरा नाती दुर्वेश शर्मा पुत्र हरियोम शर्मा अपने चाचा को सोई बस स्टैंड से छोड़कर अपने घर आ रहा था। रास्ते में गांव के पास ही दोपहर दो बजे धीरपाल पुत्र लीलाधर निवासी ग्राम चकोलर मिला। मेरे नाती से गालीगलौज करने लगा। विरोध पर धीरपाल ने मेरे नाती उपरोक्त को धारदार हथियार से मारकर घायल कर दिय...