बदायूं, सितम्बर 9 -- Badaun News: बदायूं, विधि संवाददाता। जिला एवं सत्र न्यायाधीश विवेक संगल ने मारपीट कर चोटे पहुंचने के चार आरोपियों को दोषी करार दिया। जिला जज ने दोषियों को तीन तीन साल की कैद की सजा सुनाई। इसके साथ चार-चार हजार रुपए जुर्माना अदा करने का हुक्म सुनाया।जिला शासकीय अधिवक्ता अनिल कुमार सिंह राठौड़ के अनुसार वादी मुकदमा श्रीपाल पुत्र चोब सिंह निवासी ग्राम चिकटिया रिययोनईया कोतवाली उझानी ने पांच नवंबर 2021 को तहरीर दी। बताया, पांच नवंबर को सुबह सात बजे करीब जब वह जंगल की ओर जा रहा था, रास्ते में गांव के नरेश और सुखपाल और जुगल किशोर पुत्रगण सिपट्टर सिंह, प्रेमचंद पुत्र शिशुपाल से एक राय होकर उसे घेर लिया। गालीगलौज करते हुए उसे पर टूट पड़े। उसे बुरी तरह लात घुसों और लाठी डंडों से मारा पीटा। उसकी चीखपुकार पर उसका लड़का विपिन और ...