बदायूं, जुलाई 18 -- Badaun News: बदायूं, विधि संवाददाता। अपर जिला जज व विशेष न्यायाधीश पाक्सो एक्ट कक्ष दो के न्यायाधीश नीरज कुमार गर्ग ने नाबालिग भांजी को भाग ले जाने और उसके साथ शारीरिक संबंध बनाकर गर्भवती कर देने वाले कलयुगी मामा को दोषी माना। न्यायाधीश ने दोषी को 20 साल की कैद की सजा सुनाई। इसके साथ ही 1.70 लाख का जुर्माना लगाया। जुर्माने की संपूर्ण धनराशि पीड़िता को क्षतिपूर्ति रूप में देने का हुक्म सुनाया। विशेष लोक अभियोजक वीरेंद्र वर्मा के अनुसार वादी मुकदमा ने 26 अक्टूबर 2024 को थाने में तहरीर दी कि उसकी 16 वर्षीय बेटी रात को घर में सो रही थी। सुबह वह और उसके परिजन उठे तो बेटी घर पर नहीं थी। उसे पता चला कि कोई अज्ञात व्यक्ति उसे बहला फुसला कर अपने साथ ले गया है। इसके बाद उसने काफी तलाश किया लेकिन बेटी का कोई पता नहीं चला।पुलिस ने...