बदायूं, अगस्त 15 -- Badaun News: बदायूं। अपर जिला जज व विशेष न्यायाधीश गैंगस्टर एक्ट ऋषि कुमार ने गैंगस्टर एक्ट के आरोपी को दोषी मानते हुए दो साल कैद की सजा सुनाई। इसके साथ पांच हजार रुपए जुर्माना अदा करने का हुक्म दिया। विशेष लोक अभियोजक दिलीप गुप्ता के अनुसार वादी मुकदमा महिपाल सिंह तरार थाना अध्यक्ष कादरचौक की सूचना के आधार पर थाना अभियुक्त गण जमील, मुकीम और मुजाहिर उर्फ मुजर्रा के विरुद्ध गैंगेस्टर एक्ट का मुकदमा कायम किया था। विवेचना के उपरांत विवेचक द्वारा आरोप पत्र न्यायालय में प्रेषित किया गया। जिस पर प्रसंज्ञान लेते हुए विचारण की कार्रवाई प्रारंभ की गई। अभियुक्त जमील के विरुद्ध नौ अप्रैल 2013 को गैंगेस्टर का आरोप विरचित किया गया।अभियोजन पक्ष की ओर से साक्षी शैलेंद्र कुमार सिंह का परीक्षण कराया गया। जिसकी द्वारा कथन किया गया की छह...