बदायूं, जुलाई 21 -- Badaun News: बदायूं, विधि संवाददाता। विधानसभा चुनाव के बाद मंडी समिति में रखी मतपेटियों की सुरक्षा में गेट पर तैनात बिसौली एसडीएम से अभद्रता व खुद ही वाहनों को चेक करना, आचार संहिता के उल्लंघन के मामले में गैर भाजपाइयों पर दर्ज कराये मुकदमे में फैसल के बाद की गई अपील को भी कोर्ट ने खारिज कर दिया। शासन द्वारा की गई अपील को एडीजी 6/ स्पेशल जज गैंगस्टर के न्यायाधीश ऋषि कुमार ने खारिज करते हुये एमपी/एमएलए कोर्ट सिविल जज सीनियर डिवीजन के निर्णय बहाल रखा। जिसमें बिसौली के विधायक आशुतोष मौर्य, सपा जिलाध्यक्ष आशीष यादव, हिमाशुं यादव, रचित गुप्ता, कैप्टन अर्जुन और काजी रिजवान को बरी कर दिया गया था। यह भी पढ़ें- तत्कालीन एसडीओ पर परिवाद खारिज कोर्ट के फैसल के बाद नेताओं ने खुशी जताई। वरिष्ठ अधिवक्ता आरवाई नकवी उर्फ गुड्डू व पूर्...