आजमगढ़, अक्टूबर 19 -- Azamgarh News: आजमगढ़, संवाददाता। उत्तर प्रदेश भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड की महात्मा गांधी पेंशन योजना के तहत 60 वर्ष की आयु पूरी करने वाले और कम से कम 10 वर्ष तक बोर्ड में पंजीकृत रहने वाले पात्र निर्माण श्रमिकों को प्रतिमाह एक हजार रुपये पेंशन दी जाएगी। पेंशन राशि में प्रत्येक दो वर्ष बाद 50 रुपये की वृद्धि का भी प्रावधान है। योजना का उद्देश्य वृद्धावस्था में आर्थिक तंगी से जूझने वाले निर्माण श्रमिकों को आर्थिक सहारा देना है। जिले में तीन लाख से अधिक निर्माण श्रमिक हैं। योजना का लाभ लेने के लिए श्रमिक का उत्तर प्रदेश का स्थायी निवासी होना आवश्यक है। साथ ही, वह किसी अन्य सरकारी पेंशन योजना का लाभार्थी नहीं होना चाहिए। पात्रता के लिए श्रमिक को बोर्ड में पंजीकरण कराने के बाद निर्धारित 20 रुपये प्रतिम...