आजमगढ़, अगस्त 13 -- Azamgarh News: आजमगढ़, वरिष्ठ संवाददाता। हत्या के मुकदमे में सुनवाई पूरी करने के बाद अदालत ने दो दोषियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। उन पर 50-50 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया है। जबकि एक आरोपी को पर्याप्त सबूत के अभाव में दोषमुक्त कर दिया। जुर्माना की आधी राशि मृतक के परिवार को दी जाएगी। यह फैसला विशेष न्यायाधीश ओमप्रकाश मिश्रा ने बुधवार को सुनाया। अभियोजन पक्ष के अनुसार वादी मुकदमा रामअवध यादव निवासी भेड़िया (चक अल्ला) थाना फूलपुर के पौत्र ऋषिकांत को 9 सितंबर 2017 की शाम को दिनेश और लालमन निवासी डिघिया थाना दीदारगंज घर से बुलाकर ले गए। यह भी पढ़ें- संशोधित फाइल : पिटाई से मौत के 25 साल बाद फैसला, दो को उम्रकैद ऋषिकांत रात बारह बजे तक घर नहीं लौटा। रात लगभग डेढ़ बजे 100 नंबर की पुलिस और एंबुलेंस डिघिया से आई। तब...