आजमगढ़, अक्टूबर 10 -- Azamgarh News: आजमगढ़। लापरवाहीपूर्वक वाहन चलाकर एक्सीडेंट के मुकदमे में सुनवाई पूरी करने के बाद ग्रामीण न्यायालय मेंहनगर के जज प्रवीण प्रियदर्शी ने शुक्रवार को एक आरोपी को न्यायालय उठने तक की सजा सुनाई। उस पर चार हजार रुपये का जुर्माना लगाया। अभियोजन पक्ष के अनुसार, वादी मुकदमा राजकुमार निवासी वीरपुर थाना मेंहनगर ने 19 अक्टूबर 2014 को रिपोर्ट दर्ज कराई थी। जिसके अनुसार, आरोपी मनोज कुमार राजभर निवासी नवापुरा थाना तरवां द्वारा लापरवाहीपूर्वक वाहन चलाकर वादी के पिता को हादसे में घायल कर दिया था। बाद में वादी के पिता की मृत्यु हो गई। इस मामले में सुनवाई के दौरान शुक्रवार को आरोपी मनोज ने अपना जुर्म स्वीकार कर लिया। जुर्म स्वीकृति के आधार पर आरोपी मनोज कुमार राजभर को दोषसिद्ध पाते हुए न्यायालय उठने तक की सजा और चार हजार ...