आजमगढ़, अक्टूबर 8 -- Azamgarh News: आजमगढ़, वरिष्ठ संवाददाता। गंभीर रूप से चोट पहुंचाने के मुकदमे में फैसले के दिन कोर्ट में उपस्थित न होने पर अदालत ने दो आरोपियों के विरुद्ध गैर जमानती वारंट जारी किया है। वहीं, कोर्ट में उपस्थित दो आरोपियों को दोषी पाते हुए तीन-तीन हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई। यह फैसला विशेष सत्र न्यायाधीश ओम प्रकाश मिश्रा ने गुरुवार को सुनाया। अभियोजन पक्ष के अनुसार, वादी मुकदमा अमित राय निवासी सरायमोहन थाना बरदह 12 जून 2021 को अपने दरवाजे पर बैठे थे। तभी दिन में ग्यारह बजे उनके पट्टीदार शिवम राय, अमरनाथ राय, भास्कर राय तथा अवनीश राय पुरानी रंजिश को लेकर लाठी-डंडा और गड़ासा लेकर हमला कर दिया। यह भी पढ़ें- Gorakhpur News: हत्या के प्रयास में तीन को सात साल की सजा भास्कर राय ने गड़ासा से अमित राय के सिर पर प्रहार किया...