आजमगढ़, सितम्बर 25 -- Azamgarh News: आजमगढ़, संवाददाता। महिला की हत्या के मुकदमे में सुनवाई पूरी करने के बाद अदालत ने दोषी पाए गए पति को आजीवन कारावास की सजा सुनाई। इसी के साथ ही पति पर 50 हजार रुपये का अर्थ दंड भी लगाया है। अर्थदंड की पूरी धनराशि मृतका के बच्चों की परवरिश के लिए दी जाएगी। वहीं पर्याप्त सबूत के अभाव में आरोपी ससुर को दोष मुक्त कर दिया। यह फैसला अपर सत्र न्यायाधीश एंटी करप्शन कोर्ट नंबर-1 अजय कुमार शाही ने गुरुवार को सुनाया। अभियोजन कहानी के अनुसार वादी मुकदमा विंध्याचल सिंह निवासी हंसराजपुर थाना शादियाबाद जनपद गाजीपुर की पुत्री अर्चना की शादी अवनीश सिंह निवासी इस्माइलपुर थाना मेहनाजपुर के साथ 2004 में हुई थी। यह भी पढ़ें- Azamgarh News: दहेज हत्या में पति, सास, ससुर को दस-दस वर्ष का कारावास शादी के बाद अर्चना वैवाहिक जीवन ...