आजमगढ़, अगस्त 8 -- Azamgarh News: आजमगढ़, संवाददाता। अवैध नशीला पदार्थ रखने के मुकदमे में सुनवाई पूरी करने के बाद अदालत ने एक आरोपी को जेल में बितायी गयी अवधि बीस दिन के कारावास के साथ साढ़े तीन हजार रुपये के अर्थदंड की सजा सुनाई है। यह फैसला अपर सत्र न्यायाधीश कोर्ट नंबर तीन अजय श्रीवास्तव ने शनिवार को सुनाया।अभियोजन पक्ष के अनुसार वादी मुकदमा दीदारगंज थाने के उप निरीक्षक मदन कुमार गुप्त ने चेकिंग के दौरान 08 जनवरी 2022 को जगजीवन निवासी ग्राम मकदूम मेढ़ी राजापुर/हुब्बी गंज थाना दीदारगंज के कब्जे से एक किलो एक सौ ग्राम अवैध नशीला पदार्थ बरामद किया था। जांच पूरी करने के बाद पुलिस ने आरोपी के विरुद्ध आरोप पत्र न्यायालय में दाखिल किया। अभियोजन पक्ष की तरफ से कुल छह गवाह न्यायालय में परीक्षित कराए गए। दोनों पक्षों की दलीलों को सुनने के बाद अदालत...