आजमगढ़, सितम्बर 30 -- Azamgarh News: आजमगढ़, वरिष्ठ संवाददाता। गैंगस्टर एक्ट के मुकदमे में जुर्म स्वीकार कर लेने पर तीन अलग-अलग मुकदमों में गैंगस्टर कोर्ट के जज अमर सिंह ने एक दोषी को जेल में बिताई गई अवधि की सजा सुनाई। पहले मुकदमे के अभियोजन पक्ष के अनुसार सिधारी थाने के प्रभारी निरीक्षक प्रशांत मिश्रा ने 3 मार्च 2019 को राजन यादव निवासी भीरा थाना बरदह के विरुद्ध गैंगस्टर एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज कराया। इस मुकदमे में सुनवाई के दौरान मंगलवार को आरोपी राजन यादव ने अपना जुर्म स्वीकार कर लिया। तब अदालत ने आरोपी राजन यादव को जेल मे बिताई गई अवधि (7 वर्ष 25 दिवस) के कारावास और पांच हजार रुपये के अर्थदंड की सजा सुनाई। इसी राजन यादव के विरुद्ध एक मुकदमा गैंगस्टर एक्ट के तहत महराजगंज थाना प्रभारी विकासचंद पांडेय ने 22 जून 2019 को दर्ज कराया। यह भी...