आजमगढ़, जुलाई 16 -- Azamgarh News: आजमगढ़, संवाददाता। गैंगस्टर के मुकदमे में सुनवाई पूरी करने के बाद जुर्म स्वीकृति के आधार पर अदालत ने दो दोषियों को जेल मे बिताई गई अवधि के कारावास के साथ ही प्रत्येक पर 5-5 हजार रुपये के अर्थदंड की सजा सुनाई है। यह फैसला गैंगस्टर कोर्ट के जज अमर सिंह ने बुधवार को सुनाया। अभियोजन पक्ष के अनुसार, वादी मुकदमा थानाध्यक्ष जहानागंज रमेश यादव ने 7 मई 2008 को एफआईआर दर्ज कराई। उन्होंने पुलिस को बताया कि रमेश यादव एवं शिववचन यादव निवासी चकवारा थाना रानी की सराय संगठित गिरोह बनाकर अपराध कर रहे हैं। इस मामले में सुनवाई के दौरान बुधवार को दोनों बदमाशों ने अपना जुर्म स्वीकार कर लिया। यह भी पढ़ें- गैंगस्टर एक्ट के दो दोषियों की तीन साल की कैद तब अदालत ने रमेश यादव एवं शिववचन यादव को जेल में बिताई गई अवधि (अभियुक्त रमेश...