आजमगढ़, जुलाई 18 -- Azamgarh News: आजमगढ़, संवाददाता। हत्या के मुकदमे में नामजद दो आरोपियों को चार्जशीट भेजते समय विवेचक द्वारा क्लीनचिट देने के मामले में सुनवाई पूरी करने के बाद अदालत ने दोनों आरोपियों को बतौर मुल्जिम विचरण के लिए तलब किया है। अदालत ने पाया कि मामले की विवेचना के दौरान विवेचक ने घोर लापरवाही, पक्षपात पूर्ण रवैया, उदासीनता एवं दुर्भावनापूर्ण कार्रवाई की है। जिला एवं सत्र न्यायाधीश जयप्रकाश पांडेय ने प्रदेश के डीजीपी एवं जनपद के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक को आदेश दिया है कि वे विवेचक के विरुद्ध आवश्यक कार्रवाई कर अदालत को अवगत कराएं। मामला मुबारकपुर थाना क्षेत्र का है। वादी मुकदमा योगेंद्र सिंह निवासी अतरडीहा थाना मुबारकपुर के बड़े भाई तेजवीर सिंह ने इब्राहिमपुर निवासी रामाश्रय चौरसिया से गाय खरीदने के लिए एडवांस में रुपये दिए थे।...