आजमगढ़, जुलाई 16 -- Azamgarh News: आजमगढ़। अपमिश्रित शराब रखने के मुकदमे में सुनवाई पूरी करने के बाद अदालत ने एक दोषी को जेल में बिताई गई अवधि के कारावास और छह हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई है। यह फैसला अपर सत्र न्यायाधीश फास्ट ट्रैक कोर्ट नंबर दो दिनेश कुमार ने बुधवार को सुनाया। अभियोजन पक्ष के अनुसार, रौनापार थाने के उपनिरीक्षक रमेश यादव 9 अगस्त 2017 को क्षेत्र में चेकिंग कर रहे थे। उसी दौरान आरोपी नंदलाल निवासी सहबरिया थाना रौनापार के कब्जे से आठ लीटर अपमिश्रित बरामद की। पुलिस ने जांच पूरी करने के बाद आरोपी के विरुद्ध आरोप पत्र न्यायालय में दाखिल किया। अभियोजन पक्ष की तरफ से कुल छह गवाह न्यायालय में परीक्षित हुए। दोनों पक्षों की दलीलों को सुनने के बाद अदालत ने नंदलाल को दोषसिद्ध पाते हुए जेल में बिताई गई अवधि के कारावास और छह हजार रु...