औरंगाबाद, नवम्बर 3 -- Aurangabad News: खुदवां प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में करनी होगी सेवा, किशोर की पहचान गोपनीय रखने का निर्देश औरंगाबाद, हिन्दुस्तान प्रतिनिधि। किशोर न्याय बोर्ड, औरंगाबाद द्वारा विधि विरुद्ध किशोरों के मामलों के निष्पादन के दौरान उन्हें सुधारात्मक अवसर देने के उद्देश्य से सामुदायिक सेवा का आदेश जारी किया जा रहा है। बोर्ड ने एक विधि विरुद्ध किशोर को 20 दिनों तक सामुदायिक सेवा करने का निर्देश दिया है। अधिवक्ता सतीश कुमार स्नेही ने बताया कि किशोर न्याय बोर्ड, औरंगाबाद के अध्यक्ष सह अपर मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी सुशील प्रसाद सिंह ने खुदवां थाना कांड संख्या 32/19 में सुनवाई करते हुए यह आदेश जारी किया है। संबंधित किशोर को प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र, खुदवां में 20 दिनों तक सामुदायिक सेवा करनी होगी। इस संबंध में प्रभारी चिकित्सा...