औरंगाबाद, जुलाई 28 -- Aurangabad News: औरंगाबाद, हिन्दुस्तान प्रतिनिधि। किशोर न्याय बोर्ड, औरंगाबाद के प्रधान दंडाधिकारी सह अपर मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी सुशील प्रसाद सिंह ने दाउदनगर थाना कांड संख्या-638/25 में सुनवाई करते हुए एक विधि विरुद्ध किशोर को दो माह तक प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र, ओबरा में सामुदायिक सेवा करने का आदेश दिया है। अधिवक्ता सतीश कुमार स्नेही ने बताया कि न्यायालय के आदेश की प्रति प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी, ओबरा पीएचसी को भेजी जा रही है। उन्हें निर्देश दिया गया है कि विधि विरुद्ध किशोर से न्यायालय के आदेशानुसार सामुदायिक सेवा सुनिश्चित कराई जाए तथा सेवा अवधि के दौरान उसकी पहचान पूर्णतः गोपनीय रखी जाए। उन्होंने बताया कि सामुदायिक सेवा की अवधि समाप्त होने के बाद किशोर के आचरण, व्यवहार एवं सेवा कार्य से संबंधित प्रतिवेदन किशो...