औरंगाबाद, अगस्त 31 -- Aurangabad News: औरंगाबाद, हिन्दुस्तान प्रतिनिधि। जिला विधिक सेवा प्राधिकार, औरंगाबाद के द्वारा आगामी 12 सितंबर को व्यवहार न्यायालय, औरंगाबाद में राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया जाएगा। जिला परिवहन कार्यालय की ओर से 31 मार्च 2026 तक लंबित परिवहन एवं यातायात चालान से संबंधित मामलों का नियमानुसार निपटारा किया जाएगा। बताया गया कि जिन वाहन स्वामियों के वाहनों से संबंधित 31 मार्च 2026 तक के परिवहन अथवा यातायात चालान लंबित हैं, वे राष्ट्रीय लोक अदालत में उपस्थित होकर अपने मामलों का नियमानुसार निपटारा करा सकते हैं। संबंधित वाहन स्वामियों को निर्धारित तिथि एवं समय पर कोर्ट परिसर में उपस्थित होना होगा। जिला परिवहन कार्यालय ने जिले के सभी संबंधित वाहन स्वामियों से अपील की है कि वे राष्ट्रीय लोक अदालत के इस अवसर का लाभ उठाएं। ...