औरंगाबाद, सितम्बर 22 -- Aurangabad News: सजा के बिंदु पर सुनवाई 30 सितंबर को, सभी को न्यायिक हिरासत में भेजा गया

मुख्य तथ्य औरंगाबाद, हिन्दुस्तान प्रतिनिधि। व्यवहार न्यायालय, औरंगाबाद के प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश राजीव रंजन कुमार की अदालत ने मुफ्फसिल थाना कांड संख्या 339/11 में सुनवाई करते हुए तीन अभियुक्तों को दोषी करार दिया है। लोक अभियोजक अजय कुमार ने बताया कि अदालत ने अभियुक्त मारछु यादव को भारतीय दंड संहिता की धारा 307 तथा प्रमोद यादव और सुरेश यादव को धारा 341 एवं 325 के तहत दोषी करार दिया है। दोषी करार दिए जाने के बाद सभी के बंधपत्र विखंडित कर उन्हें न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया गया। सजा के बिंदु पर सुनवाई के लिए 30 सितंबर की तिथि निर्धारित की गई है। अधिवक्ता सतीश कुमार स्नेही ने बताया कि मामले में अभियोजन की ओर से छह गवाहो...