औरंगाबाद, सितम्बर 4 -- Aurangabad News: औरंगाबाद, हिन्दुस्तान प्रतिनिधि। आगामी 12 सितंबर को राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया जाएगा। लोक अदालत के माध्यम से विभिन्न लंबित मामलों के साथ लंबित ट्रैफिक चालानों के निपटारे हेतु विशेष व्यवस्था की गई है। डीएम सह जिला विधिक सेवा प्राधिकार की उपाध्यक्ष अभिलाषा शर्मा ने इसको लेकर विशेष निर्देश जारी किए हैं। वैसे वाहन स्वामी, जिनके ट्रैफिक चालान लंबित हैं और जो निर्धारित शर्तों एवं पात्रता के अंतर्गत आते हैं, वे निर्धारित तिथि को आवश्यक दस्तावेजों एवं संबंधित चालान की प्रति के साथ उपस्थित होकर अपने लंबित चालान का निपटारा करा सकते हैं। एकमुश्त यातायात चालान निपटान योजना-2026 के अंतर्गत पात्र मामलों में शमन राशि में 50 प्रतिशत तक की छूट का प्रावधान किया गया है। यह भी पढ़ें- Jahanabad News: 90 दिन पुरान...