Aurangabad News: दो विधि विरुद्ध किशोरों को सामुदायिक सेवा का आदेश
औरंगाबाद, अक्टूबर 13 -- Aurangabad News: औरंगाबाद, हिन्दुस्तान प्रतिनिधि। किशोर न्याय परिषद, औरंगाबाद के प्रधान दंडाधिकारी सह अपर मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी सुशील प्रसाद सिंह ने दो अलग-अलग मामलों में सुनवाई करते हुए दो विधि विरुद्ध किशोरों को एक-एक माह सामुदायिक सेवा करने का आदेश दिया है। दोनों को अलग-अलग स्वास्थ्य संस्थानों में सेवा करनी होगी। अधिवक्ता सतीश कुमार स्नेही ने बताया कि ओबरा थाना कांड संख्या 257/24 में सुनवाई करते हुए एक विधि विरुद्ध किशोर को प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र, ओबरा में एक माह सामुदायिक सेवा करने का आदेश दिया गया है। आदेश की प्रति प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी को भेजी गई है। उत्पाद थाना कांड संख्या-265/24 में सुनवाई के बाद दूसरे विधि विरुद्ध किशोर को अनुमंडलीय अस्पताल, दाउदनगर में एक माह सामुदायिक सेवा करने का आदेश दिया गय...
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