औरंगाबाद, अक्टूबर 26 -- ट्रैक्टर चोरी मामले में क्षतिपूर्ति Aurangabad News: बीमा कंपनी ने वादी को सौंपा चार लाख 38 हजार 917 रुपए का चेक औरंगाबाद, हिन्दुस्तान प्रतिनिधि। औरंगाबाद जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग में सुनवाई के दौरान ट्रैक्टर चोरी के एक मामले में वादी को चार लाख 38 हजार 917 रुपए की क्षतिपूर्ति राशि दिलाई गई। आयोग के सदस्य बद्रीनारायण सिंह ने वादी बारूण थाना के जगतपुर निवासी सुनील कुमार को बजाज एलियांज जनरल इंश्योरेंस कंपनी का चेक सौंपा। इस मौके पर अधिवक्ता जगनारायण सिंह उपस्थित थे। अधिवक्ता सतीश कुमार स्नेही ने बताया कि सुनील कुमार ने महिंद्रा एंड महिंद्रा कंपनी का ट्रैक्टर खरीदा था, जिसका बीमा बजाज एलियांज जनरल इंश्योरेंस कंपनी से 24 जून 2016 से 23 जून 2017 तक वैध था। इसी दौरान 19 मई 2017 को उनके घर के सामने से ट्रैक्टर च...