Aurangabad News: अवैध हथियार रखने के मामले में दोषी को दो वर्ष की सजा
औरंगाबाद, अगस्त 1 -- Aurangabad News: अदालत ने जुर्माना भी लगाया दाउदनगर, संवाद सूत्र। दाउदनगर अनुमंडलीय न्यायिक दंडाधिकारी विकास कुमार की अदालत ने अवैध हथियार रखने के एक मामले में आरोपी को दोषी करार देते हुए कारावास एवं जुर्माने की सजा सुनाई है। न्यायालय ने स्पष्ट किया कि अवैध हथियारों से जुड़े मामलों में कानून के प्रति किसी प्रकार की नरमी नहीं बरती जाएगी। दाउदनगर थाना कांड संख्या 585/25 में वार्ड संख्या-10 के बम रोड निवासी संतोष गुप्ता उर्फ संतोष साव को आर्म्स एक्ट की धारा 25(1बी)(ए) एवं 26 के तहत दोषी पाया गया। न्यायालय ने धारा 25(1बी)(ए) के तहत दो वर्ष के साधारण कारावास तथाRs.10 हजार रुपए अर्थदंड की सजा सुनाई। जुर्माना अदा नहीं करने की स्थिति में तीन माह का अतिरिक्त साधारण कारावास भुगतना होगा। इसके अतिरिक्त धारा 26 के तहत एक वर्ष के स...
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