औरैया, अक्टूबर 13 -- Auraiya News: पेड़ काटने की अनुमति के बदले क्षतिपूरक पौधरोपण की शर्त पर राष्ट्रीय बचत पत्र के रूप में जमानत जमा करने वाले आवेदकों को 20 अक्तूबर तक पौधरोपण के प्रमाण प्रस्तुत करने होंगे। निर्धारित तिथि तक प्रमाण नहीं देने पर राष्ट्रीय बचत पत्र जब्त कर इसकी धनराशि सरकारी राजस्व में जमा करा दी जाएगी। प्रभागीय वनाधिकारी डॉ. चंद्र प्रताप सिंह ने बताया कि वर्ष 2017-18 से 2019-20 के बीच जिले में कई आवेदकों ने वृक्ष पातन की अनुमति ली थी। नियमानुसार उन्हें काटे जाने वाले प्रत्येक पेड़ के बदले 10 पौधे लगाने थे। इसके लिए आवेदकों ने प्रभागीय वनाधिकारी औरैया वन प्रभाग के नाम बंधक राष्ट्रीय बचत पत्र कार्यालय में जमा किए थे। राष्ट्रीय बचत पत्र अवमुक्त कराने के लिए आवेदकों को क्षतिपूरक पौधरोपण का संबंधित क्षेत्रीय वन अधिकारी से स्थलीय ...