औरैया, सितम्बर 8 -- Auraiya News: जिला न्यायालय परिसर में 12 सितंबर को राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया जाएगा। इसमें आपसी सुलह-समझौते के आधार पर विभिन्न प्रकार के लंबित और मुकदमा दर्ज होने से पहले के मामलों का निस्तारण किया जाएगा। लोक अदालत में निस्तारित मामलों के खिलाफ अपील नहीं होती है। मंगलवार को न्यायिक अधिकारियों ने बैठक कर तैयारियों की समीक्षा की। जनपद न्यायाधीश मयंक चौहान के निर्देशन में नोडल अधिकारी एवं विशेष न्यायाधीश एससी-एसटी विकास गोस्वामी और जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की सचिव रोमा गुप्ता ने न्यायिक अधिकारियों के साथ बैठक की। इसमें राष्ट्रीय लोक अदालत में अधिक से अधिक मामलों के निस्तारण को लेकर विचार-विमर्श किया गया। यह भी पढ़ें- राष्ट्रीय लोक अदालत 12 सितंबर को जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की सचिव रोमा गुप्ता ने बताया कि लोक अदा...