औरैया, अक्टूबर 17 -- Auraiya News: मतदाता सूची से किसी व्यक्ति का नाम हटवाने के लिए फार्म-7 में झूठी शिकायत या गलत घोषणा करना भारी पड़ सकता है। जांच में शिकायत मनगढ़ंत मिलने पर आवेदक को एक वर्ष तक के कारावास, जुर्माने अथवा दोनों से दंडित किया जा सकता है। निर्वाचन विभाग ने मतदाताओं से फार्म भरते समय सही और प्रमाणित जानकारी ही देने को कहा है। प्रभारी अधिकारी निर्वाचन एवं उप जिलाधिकारी न्यायिक दिव्या सिकरवार ने बताया कि मतदाता सूची के विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण के दौरान फार्म-7 के माध्यम से नाम हटाने के लिए आपत्तियां दी जाती हैं। चुनाव आयोग ने एक व्यक्ति की ओर से बड़ी संख्या में फार्म-7 जमा करने और इनके सत्यापन को लेकर दिशा-निर्देश जारी किए हैं। निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी की जांच में शिकायत झूठी या जानबूझकर दी गई गलत जानकारी मिलने पर संबंधित ...