Auraiya News: बाल विवाह किया या कराया तो होगी दो वर्ष तक की जेल
औरैया, अक्टूबर 18 -- Auraiya News: औरैया, संवाददाता। मिशन शक्ति के छठे चरण के तहत रविवार को ग्राम पंचायत आनेपुर में बाल विवाह और सामाजिक कुरीतियों के खिलाफ जागरूकता कार्यक्रम हुआ। नुक्कड़ नाटक के माध्यम से लोगों को बाल विवाह के दुष्परिणाम, कानूनी प्रावधान और इसे रोकने के उपाय बताए गए। ग्रामीणों को बाल विवाह न करने, न कराने और इसमें सहयोग न देने की शपथ दिलाई गई। महिला कल्याण और पुलिस विभाग की ओर से आयोजित कार्यक्रम में बताया गया कि 18 वर्ष से कम उम्र की लड़की और 21 वर्ष से कम उम्र के लड़के का विवाह बाल विवाह की श्रेणी में आता है। बाल विवाह करना, कराना या उसमें किसी तरह का सहयोग देना कानूनी अपराध है। यह भी पढ़ें- Kannauj News: बाल विवाह की सूचना 1098 या 112 पर दें, नाम रहेगा गोपनीय बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम 2006 के तहत दोषी को दो वर्ष तक क...
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