औरैया, अगस्त 31 -- Auraiya News: दिबियापुर थाना क्षेत्र में पांच वर्ष पहले घर में अकेली 13 वर्षीय किशोरी से छेड़खानी के मामले में अदालत ने सोमवार को फैसला सुनाया। विशेष न्यायाधीश पॉक्सो अधिनियम अखिलेश्वर प्रसाद मिश्र ने पुर्वा कन्हई निवासी शिवम कुमार को दोषी करार देते हुए चार वर्ष के कठोर कारावास की सजा सुनाई। दोषी पर 20 हजार रुपये अर्थदंड भी लगाया गया है। सजा सुनाए जाने के बाद उसे जिला कारागार इटावा भेज दिया गया। विशेष लोक अभियोजक पॉक्सो मृदुल मिश्रा ने बताया कि पीड़िता के पिता ने दिबियापुर थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई थी। इसमें बताया था कि 15 सितंबर 2021 की दोपहर करीब दो बजे उनकी 13 वर्षीय बेटी घर पर अकेली थी। उसकी मां चारा लेने गई थीं, जबकि पिता पाता प्लांट में ड्यूटी पर थे।आरोप था कि इसी दौरान पड़ोस में रहने वाला शिवम कुमार घर पहुंचा। उसने...