औरैया, अगस्त 14 -- Auraiya News: पैतृक मकान के बंटवारे के विवाद में करीब 69 वर्षीय व्यक्ति और उनकी पत्नी को घर में बंधक बनाकर मारपीट करने, जान से मारने की धमकी देने और सोने के जेवर लूटने के आरोप में अदालत ने बिधूना पुलिस को मुकदमा दर्ज करने का आदेश दिया है। विशेष न्यायाधीश (दस्यु प्रभावित क्षेत्र) महेश कुमार की अदालत ने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 173(4) के तहत दाखिल प्रार्थना पत्र स्वीकार करते हुए पुलिस को दो कार्य दिवस के अंदर प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज कर विवेचना शुरू करने के निर्देश दिए हैं। मोहल्ला लोहामंडी, बिधूना निवासी प्रमोद कुमार ने अपने अधिवक्ता सुरेश मिश्रा के द्वारा अदालत में प्रार्थना पत्र देकर अपने छोटे भाई राजीव कुमार उनकी पत्नी बबली, और राजीव के दो बेटों सुमित और ऋषभ उर्फ ऋषि पर गंभीर आरोप लगाए थे। 69 वर्षीय बुजुर्...