औरैया, अगस्त 7 -- Auraiya News: अपर सत्र न्यायाधीश कैलाश कुमार ने बिधूना क्षेत्र में करीब दस वर्ष पहले घर में घुसकर युवती से छेड़खानी के मामले में दो आरोपियों को दोषी करार देते हुए तीन-तीन वर्ष कारावास की सजा सुनाई है। न्यायालय ने दोनों दोषियों पर 22-22 हजार रुपये अर्थदंड भी लगाया है। वहीं विचारण के दौरान अपने पूर्व बयान से मुकरकर पक्षद्रोही होने पर वादी के खिलाफ प्रकीर्ण वाद दर्ज कर स्पष्टीकरण के लिए नोटिस जारी करने का आदेश दिया गया है। अभियोजन पक्ष की ओर से पैरवी कर रहे एडीजीसी अरविंद राजपूत ने बताया कि मामले में युवती के पिता ने बिधूना थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई थी। इसमें बताया था कि उनकी पुत्री बिधूना में रहकर बच्चों को पढ़ाती थी। आरोप था कि लोहिया नगर बिधूना निवासी बबलू अक्सर उनकी पुत्री के साथ छेड़खानी करता था। आरोप के मुताबिक 19 सितंब...