Auraiya News: गैंगस्टर के दोषी को सात वर्ष की कैद, जेल में काट चुका सजा से अधिक अवधि
औरैया, सितम्बर 7 -- Auraiya News: गैंगस्टर एक्ट के 19 साल पुराने मामले में विशेष न्यायाधीश गैंगस्टर एक्ट विनय प्रकाश सिंह ने दोषी को जुर्म इकबाल के आधार पर सात वर्ष के कठोर कारावास की सजा सुनाई है। कोर्ट ने पांच हजार रुपये अर्थदंड भी लगाया है। दोषी पहले ही सात वर्ष से अधिक समय जेल में बिता चुका है। जेल में बिताई अवधि को सजा में समायोजित करने के आदेश के चलते उसकी रिहाई की स्थिति बन गई है। अभियोजन की ओर से पैरवी कर रहे एडीजीसी अरविंद राजपूत ने बताया कि अजीतमल कोतवाली पुलिस ने फूलपुर निवासी छोटे सिंह उर्फ अमर सिंह के खिलाफ वर्ष 2007 में गैंगस्टर एक्ट के तहत कार्रवाई की थी। मामले की सुनवाई विशेष न्यायाधीश गैंगस्टर एक्ट की अदालत में चल रही थी।दोषी ने जेल से अदालत में जुर्म इकबाल का प्रार्थना पत्र दिया। इसमें उसने आर्थिक स्थिति कमजोर होने और मु...
Click here to read full article from source
इस लेख के रीप्रिंट को खरीदने या इस प्रकाशन का पूरा फ़ीड प्राप्त करने के लिए, कृपया
हमे संपर्क करें.