औरैया, अगस्त 31 -- Auraiya News: गुंडा नियंत्रण अधिनियम के तहत कार्रवाई करते हुए न्यायालय जिला मजिस्ट्रेट ने दिबियापुर थाना क्षेत्र के एक आरोपी को छह माह के लिए जिला बदर किया है। इस अवधि में आरोपी के औरैया और उसकी सीमा से लगे जिलों में प्रवेश पर रोक रहेगी। पुलिस को उसकी गतिविधियों पर नजर रखने के निर्देश दिए गए हैं। पुलिस के मुताबिक दिबियापुर थाने में दर्ज वाद संख्या 692/2026 में 20 अगस्त 2026 को पारित आदेश के तहत आरोपी आदित्य उर्फ आदित्य राजपूत निवासी वीरनगर, थाना दिबियापुर के खिलाफ उत्तर प्रदेश गुंडा नियंत्रण अधिनियम की धारा 3(1) के तहत कार्रवाई की गई है। जिला मजिस्ट्रेट के आदेश पर आरोपी को छह माह के लिए जनपद औरैया एवं उसकी सीमा से निष्कासित किया गया है। संबंधित पुलिस को निर्देश दिए गए हैं कि आरोपी की गतिविधियों पर सतर्क दृष्टि रखी जाए। ...