औरैया, सितम्बर 30 -- Auraiya News: खाद्य पदार्थों के नमूने प्रयोगशाला की जांच में अवमानक अथवा मिथ्याछाप मिलने पर न्याय निर्णयन अधिकारी की अदालत ने 15 मामलों में कुल 5.10 लाख रुपये का अर्थदंड लगाया है। कार्रवाई की जद में मिठाई, पनीर, खोया, तेल, दूध, आइसक्रीम और जूस बेचने वाले कारोबारी आए हैं। जिलाधिकारी के निर्देश पर खाद्य सुरक्षा विभाग ने पूर्व में विभिन्न प्रतिष्ठानों से खाद्य पदार्थों के नमूने एकत्र किए थे। प्रयोगशाला की जांच रिपोर्ट मिलने के बाद विभाग ने संबंधित कारोबारियों के विरुद्ध अपर जिलाधिकारी एवं न्याय निर्णयन अधिकारी की अदालत में वाद दायर किए। सुनवाई के बाद अदालत ने अर्थदंड लगाया।

निष्कर्ष सुभाष चौराहा स्थित रमाकांत स्वीट हाउस पर अवमानक पनीर बेचने के मामले में 25 हजार और ब्लॉक गेट स्थित बालाजी स्वीट हाउस पर अवमानक खोया बेचने प...