औरैया, अक्टूबर 17 -- Auraiya News: सहायक अध्यापकों के नौ माह के बकाया वेतन का भुगतान नहीं किए जाने के मामले में इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने कड़ा रुख अपनाया। न्यायालय ने जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी औरैया को चार नवंबर 2026 को व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होकर संपूर्ण अभिलेख और स्पष्टीकरण प्रस्तुत करने का निर्देश दिया। उच्च न्यायालय के न्यायमूर्ति विनोद दिवाकर की अदालत में गत दिवस अखिलेश कुमार एवं चार अन्य बनाम उत्तर प्रदेश राज्य एवं चार अन्य की रिट याचिका पर सुनवाई हुई। याचिकाकर्ताओं के अधिवक्ता केडी अवस्थी ने नवंबर 2019 से जुलाई 2020 तक रोके गए वेतन का उचित ब्याज सहित भुगतान कराने की मांग रखी। यह भी पढ़ें- Shamli News: अब इंचार्ज अध्यापकों को मिलेगा प्रधानाध्यापकों का वेतनवेतन भुगतान में देरी का आरोप अधिवक्ता ने न्यायालय को बताया कि वेतन भुगतान के...