औरैया, जुलाई 8 -- Auraiya News: दहेज उत्पीड़न के मुकदमे में न्यायिक मजिस्ट्रेट की अदालत ने साक्ष्यों के अभाव में अभियुक्त पति को दोषमुक्त कर दिया। वर्ष 2023 में दर्ज इस मामले में न्यायालय ने दोनों पक्षों के साक्ष्यों और दलीलों पर विचार करने के बाद फैसला सुनाया। वादिनी ने वर्ष 2023 में अपने पति समेत अन्य ससुरालीजनों के विरुद्ध दहेज उत्पीड़न का मुकदमा दर्ज कराया था। विवेचना के दौरान पुलिस को पति के अलावा अन्य आरोपित ससुरालीजनों के विरुद्ध कोई ठोस साक्ष्य नहीं मिले, जिसके चलते उनका नाम विवेचक ने पहले ही मुकदमा से निकाल दिया था। पति के विरुद्ध आरोप पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया गया। यह भी पढ़ें- Begusarai News: पर्याप्त साक्ष्य के अभाव में आरोपित बरी विचारण के दौरान अभियुक्त की ओर से अधिवक्ता सुरेश मिश्रा ने प्रभावी पैरवी की। बचाव पक्ष की ओ...