औरैया, अक्टूबर 30 -- Auraiya News: प्रधानी चुनाव की रंजिश में महिला समेत तीन लोगों पर तमंचों से फायरिंग कर जानलेवा हमला करने के मामले में अदालत ने तीन दोषियों को सात-सात साल के सश्रम कारावास की सजा सुनाई है। अपर सत्र न्यायाधीश/एफटीसी-द्वितीय विनय प्रकाश सिंह ने प्रत्येक दोषी पर कुल साढ़े दस हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है। मामला अजीतमल थाना क्षेत्र के बिलावा गांव में वर्ष 2017 में हुई घटना का है। नौ मई 2017 की शाम करीब साढ़े आठ बजे कुसमा देवी अपने भाई और मामा के साथ शादी के कार्ड बांटने गई थीं। इसी दौरान प्रधानी चुनाव की रंजिश को लेकर बबलू उर्फ धर्मेशचन्द्र, कल्लू उर्फ उमेशचन्द्र और धीर सिंह ने तमंचों से फायरिंग कर दी थी। गोली लगने से गजराज सिंह, प्रेमचन्द्र और कुसमा देवी गंभीर रूप से घायल हो गए थे।

मामले की सुनवाई और दोषियों पर फैसला...