हेमलता कौशिक, सितम्बर 12 -- अगर एटीएम से पैसे ना निकले और आपके खाते से रकम कट जाए तो परेशान न हों। अगर पांच दिन के भीतर बैंक ने वह पैसे आपके खाते में नहीं लौटाए तो उसे जुर्माना सहित पैसे लौटाने होंगे। एक आदमी ने एटीएम मशीन से दस हजार रुपए निकालने का प्रयास किया। उसके पास बैंक खाते से पैसे कटने का संदेश आया, लेकिन मशीन से रकम नहीं निकली। जब उसने संबंधित बैंक से शिकायत की तो उन्होंने रकम निकलने का हवाला दे पल्ला झाड़ लिया। अब इस मामले में जिला उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग संबंधित बैंक को आरबीआई के दिशा-निर्देशों का पालन नहीं करने पर 296 दिन का जुर्माना भरने के आदेश दिए हैं। कश्मीरी गेट स्थित जिला उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग की अध्यक्ष दिव्या ज्योति जयपुरिया एवं सदस्य डॉ. रश्मि बंसल की पीठ ने पंजाब एंड सिंध बैंक को शिकायताकर्ता को 29600 रुपये क...