अररिया, अगस्त 19 -- Araria News: अररिया, विधि संवाददाता। राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण नई दिल्ली के निर्देशानुसार आगामी 12 सितंबर 2026 को जिले भर में राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया जाएगा। इसकी सफलता सुनिश्चित करने को लेकर मंगलवार को जिला विधिक सेवा प्राधिकार अररिया के सचिव सह अपर मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी ने अपने प्रकोष्ठ में प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया। सचिव रोहित श्रीवास्तव ने बताया कि लोक अदालत का उद्देश्य आमजन को बिना शुल्क, बिना वकील और बिना अपील के त्वरित न्याय दिलाना है। इसमें बैंक ऋण, बिजली बिल, बीमा, मोटर दुर्घटना दावा, पारिवारिक विवाद, चेक बाउंस, राजीनामा योग्य फौजदारी व दीवानी मामले सुलह के आधार पर निपटाए जाएंगे。

प्रचार अभियान उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय लोक अदालत की जानकारी हर पंचायत, वार्ड और ग्रामीण क्षेत्र तक पहुंचे इस...