अररिया, नवम्बर 4 -- Araria News: अररिया, संवाददाता। दीपावली और छठ पर्व के अवसर पर पटाखों के अस्थायी भंडारण और विक्रय को लेकर डीएम विनोद दूहन द्वारा आदेश जारी कर संबंधित पदाधिकारियों को पटाखों की बिक्री के लिए नियमों का सख्ती से पालन करने निर्देश दिया गया है। दी गई जानकारी के मुताबिक विस्फोटक नियमावली- 2008 के नियम 84 सहित अन्य संबंधित नियमों के प्रावधानों के तहत जिले में अस्थायी पटाखा अनुज्ञप्ति निर्गत करने और बिक्री के लिए कई अनिवार्य शर्तें निर्धारित की गई हैं। यह भी पढ़ें- Kodarma News: शहर के ब्लॉक मैदान में पटाखों की बिक्री के फैसले का विरोधपटाखा भंडारण और बिक्री के नियम जारी आदेश के अनुसार, पटाखों के भंडारण और बिक्री के लिए निर्धारित स्थल अज्वलनशील पदार्थों से निर्मित होना चाहिए। वहां अनाधिकृत व्यक्तियों का प्रवेश वर्जित रहेगा। पटाख...