आरा, अक्टूबर 9 -- Ara News: 2024 में आरा नगर थाना क्षेत्र के महादेवा रोड गली निवासी की हुई थी हत्या आरा, संवाददाता। विवाद को लेकर अपने चाचा की हत्या करने के एक मामले में प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश धर्मेन्द्र कुमार सिंह ने शुक्रवार को आरोपित विशाल कुमार को कठोर आजीवन कारावास की सजा सुनाई। साथ ही 25 हजार रुपये का जुर्माना लगाया। अभियोजन की ओर से संचालन व बहस लोक अभियोजक राणा प्रताप सिंह ने की। उन्होंने बताया कि दो मार्च 2024 को आरा नगर थाना क्षेत्र के महादेवा रोड गली निवासी मंजय कुमार को उसके भाई के लड़के विशाल कुमार ने घर पर जाकर चाकू से मार उसकी हत्या कर दी थी। घटना को लेकर मृतक मंजय कुमार की पत्नी किरण देवी ने संबंधित थाने में नामजद प्राथमिकी दर्ज कराई थी। घटना का कारण आपसी विवाद बताया गया था। अभियोजन की ओर से पांच गवाहों की गवाही हुई...