आरा, सितम्बर 2 -- Ara News: -जुर्माने की राशि की 50 फीसदी छूट का लाभ लेने को पहले से करनी होगी तैयारी यह भी पढ़ें- 90 दिन पुराने ई-चालानों के निपटारे का रास्ता साफ, एकमुश्त योजना से मिलेगी राहतवाहन मालिकों के लिए महत्वपूर्ण जानकारी आरा, एक संवाददाता। भोजपुर में वाहनों पर किये गये जुर्माने की आधी राशि माफ कराने के लिए वाहन मालिकों को लोक अदालत में शामिल होना होगा। इसके लिए पहले से तैयारी भी करनी होगी। राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन 12 सितंबर को आरा व्यवहार न्यायालय परिसर में किया जा रहा है। वैसे वाहन मालिकों को परिवहन विभाग की ओर से सूचित किया गया है कि जिन वाहनों के ई चालान 90 दिनों से पुराने हैं, उनके चालान पर नियमानुकूल (50% तक) छूट देकर निपटारा कर दिया जायेगा।ई-चालान जमा करने की प्रक्रिया परिवहन से संबंधित ई-चालान जमा करने के लिए जिला पर...