आरा, जुलाई 23 -- Ara News: आरा। अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश-13 आदित्य सुमन ने गुरुवार को मारपीट करने का दोषी पाते हुए परिवीक्षा अधिनियम की धारा तीन के तहत आरोपी नरेश महतो, शिवप्रसाद महतो, गोधन महतो और दिनेश महतो को सम्यक भर्त्सना और प्रत्येक पर पांच हजार रुपये जुर्माना की सजा सुनाई। अभियोजन की ओर से अपर लोक अभियोजक नागेन्द्र प्रसाद सिंह ने वाद का संचालन किया था। उन्होंने बताया कि 28 जनवरी 2007 को चौरी थाना क्षेत्र के पुरहरा गांव निवासी सुरेश महतो समेत अन्य को लाठी-डंडे से मार जख्मी कर दिया गया था। घटना को लेकर सूचक सुरेश महतो ने उक्त आरोपितों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कराई थी। घटना का कारण धान के बिचड़ा को लेकर विवाद बताया गया था।

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