आरा, अगस्त 20 -- Ara News: -सिविल कोर्ट आरा,संवाददाता। प्रेमी संग मिलकर पति की हत्या रुपये देकर करवाने के मामले में द्वितीय अपर जिला सत्र न्यायाधीश सुधाकर पांडे ने गुरुवार को आरोपी राजू कुमार को कठोर उम्रकैद और एक लाख रुपये जुर्माना की सजा सुनाई।

घटना का विवरण अभियोजन की ओर से आप पर लोक अभियोजक नागेन्द्र प्रसाद सिंह ने संचालन व बहस किया था। एपीपी श्री सिंह ने बताया कि 19 जुलाई 2022 को नवादा थाना के जगदेव नगर निवासी हरिशंकर प्रेमी को उसके घर स्थित दुकान पर गोली मारकर उसकी हत्या कर दिया गया था। घटना को लेकर मृतक के पिता ने नवादा थाना में प्राथमिक की दर्ज कराई थी। पुलिस ने अनुसंधान के दौरान मोबाइल टॉवर लोकेशन व सीसीटीवी कैमरा सहित अन्य बिंदु से पाया कि मृतक की पत्नी ने अपने प्रेमी दिनकर सिन्हा के साथ मिलकर और रुपये देकर किराया पर संदेश थाना...