नई दिल्ली, नवम्बर 17 -- दिल्ली में पलूशन ने लोगों की हालत खराब कर रखी है। एयर क्वॉलिटी 400 या उससे ऊपर है,हर सांस में जहरीली हवा काल बनकर शरीर के अंदर प्रवेश कर रही है। इस बीच AQI मापने वाली मशीनों और उनकी दक्षता का विवरण देते हुए सुप्रीम कोर्ट ने एक हलफनामा (affidavit) दाखिल करने को कहा। ऐसी दलीलें पेश की गई थीं कि दिल्ली में AQI रीडिंग को बदलने के लिए प्रदूषण की निगरानी करने वाले स्टेशनों (pollution monitoring stations) के आस-पास पानी का छिड़काव किया गया था। इस पर प्रतिक्रिया देते हुए, मुख्य न्यायाधीश (CJI) बीआर गवई और न्यायमूर्ति विनोद चंद्रन और एनवी अंजारिया की पीठ ने आदेश दिया है। पीठ ने अपने आदेश में कहा कि दिल्ली सरकार AQI मॉनिटरों को मापने के लिए इस्तेमाल किए जा रहे उपकरणों की प्रकृति और उनकी दक्षता बताते हुए एक हलफनामा दाखिल करे।...
Click here to read full article from source
इस लेख के रीप्रिंट को खरीदने या इस प्रकाशन का पूरा फ़ीड प्राप्त करने के लिए, कृपया
हमे संपर्क करें.