अमरोहा, सितम्बर 5 -- Amroha News: अमरोहा। खाद्य पदार्थों में मिलावट के छह मामलों में एडीएम कोर्ट से संबंधित विक्रेताओं के खिलाफ तीन लाख 55 हजार रुपये का जुर्माना लगाया गया है। निर्धारित अवधि के अंदर जुर्माने की रकम जमा न करने पर आरसी की कार्रवाई की जाएगी। सहायक आयुक्त खाद्य विनय कुमार अग्रवाल ने बताया कि बीते दिनों खाद्य पदार्थों के सैंपल लेकर जांच को भेजे गए थे। जांच में छह सैंपल अधोमानक आए थे। संबंधित विक्रेताओं के खिलाफ एडीएम कोर्ट में वाद दायर कराया गया था। अब इस मामले में एडीएम कोर्ट से संबंधित विक्रेताओं के खिलाफ तीन लाख 55 हजार रुपये के जुर्माने की कार्रवाई हुई है। बताया कि छैना रसगुल्ला, पनीर, मिश्रित दूध, मावा, साबूदाने का सैंपल जांच में अधोमानक आया है। खाध पदार्थों में मिलावट रोकने के लिए छापामारी कार्रवाई आगे भी जारी रहेगी।

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