अमरोहा, जुलाई 23 -- Amroha News: अमरोहा, संवाददाता। मां के सीने पर तमंचा तानकर 16 वर्षीय किशोरी से जंगल में दुष्कर्म का प्रयास करने से जुड़े सात साल पुराने मामले में पॉक्सो एक्ट कोर्ट ने दोषी राजू को सात साल जेल की सजा सुनाई व 10 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया। कोर्ट ने इस धनराशि का 80 प्रतिशत हिस्सा पीड़िता को देने का आदेश दिया है। मुकदमे में दोषी जमानत पर जेल से छूटकर आया था। कोर्ट से सजा सुनाए जाने के बाद उसे न्यायिक अभिरक्षा में जेल भेज दिया गया। 20 अक्तूबर 2019 की घटना आदमपुर थाना क्षेत्र के एक गांव से जुड़ी थी। गांव निवासी एक किसान की पत्नी सुबह में लगभग नौ बजे अपनी 16 वर्षीय बेटी के साथ पशु चारा काटने खेत पर गई थी। इसी दौरान गांव निवासी राजू पुरानी रंजिश का बदला लेने के इरादे से हाथ में तमंचा लेकर वहां आ धमका। उसने किसान की पत्नी क...