अमरोहा, अगस्त 4 -- Amroha News: अमरोहा, संवाददाता। खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन विभाग ने खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम के प्रभावी अनुपालन के क्रम में की गई कार्रवाई में एक्सपायरी खाद्य पदार्थों के अवैध भंडारण एवं बिना खाद्य लाइसेंस खाद्य कारोबार करने के मामले में न्यायालय द्वारा संबंधित खाद्य कारोबारकर्ता पर कुल आठ लाख रुपये का अर्थदंड लगाया। इसके अलावा विभिन्न खाद्य पदार्थों के अधोमानक पाए जाने के मामलों में भी न्यायालय द्वारा अर्थदंड लगाया। कुल 15 वादों में 13.40 लाख रुपये का जुर्माना किया गया है। सहायक आयुक्त (खाद्य) द्वितीय विनय कुमार ने बताया कि 23 अप्रैल 2026 को गांव ढकिया चमन में सूचना पर खाद्य सुरक्षा अधिकारियों ने निरीक्षण किया था। यह भी पढ़ें- Shahjahnpur News: खाद्य सुरक्षा अधिनियम के 19 मामलों में 14.55 लाख का जुर्माना निरी...