अमरोहा, अक्टूबर 16 -- Amroha News: नशीली गोलियां मिलाकर शराब बेचने के मामले में कोर्ट ने दोषी को 10 साल सजा सुनाई,वहीं 5500 रुपये अर्थदंड भी लगाया। दोषी जमानत पर था, कोर्ट से सजा सुनाए जाने के बाद उसे न्यायिक अभिरक्षा में लेकर जेल भेज दिया है। मामला गजरौला थाना क्षेत्र से जुड़ा था। 17 अगस्त 2014 को तत्कालीन उपनिरीक्षक सुमन कुमार सिंह पुलिसकर्मियों के साथ क्षेत्र में गश्त कर रहे थे। इसी दौरान पुलिस टीम ललिता देवी मंदिर के पास पहुंची तो सूचना मिली कि रजबपुर थाना क्षेत्र के गांव बागड़पुर निवासी सतवीर सिंह ने अपने ससुर राजवीर के साथ गन्ने के खेत में शराब जमा कर रखी है। वह कुछ शराब गजरौला में सप्लाई करने जा रहा है। सूचना मिलने पर पुलिस ने घेराबंदी कर सतवीर सिंह को दबोच लिया। तलाशी के दौरान उसके पास मौजूद शराब की 13 बोतल बरामद हुईं। बोतलों के ढ...